लखनऊ। घर के बाहर खेल रही पड़ोसी की पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी गिरधारी अग्रहरि को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता के चिकित्सीय और मानसिक आघात की पूर्ति व उसके पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है।
सरकारी वकील अनुपमा श्रीवास्तव और विनय कुमार ने बताया कि वादी ने आशियाना थाने में 17 जनवरी 2021 में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि शाम साढ़े सात बजे उसकी पांच वर्ष की पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोसी रामबृज गुप्ता के मकान की रखवाली करने वाला गिरधारी अग्रहरि बुरी नीयत से उसे पकड़कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद मासूम रोती हुई घर आई और अपनी मां को सारी बात बताई। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी गिरधारी को गिरफ्तार किया था।