शिवेंद्र मिश्रा ने 24 जनवरी को हजरतगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्या पर धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 22 जनवरी को वह एक न्यूज चैनल पर स्वामी प्रसाद मौर्या ने रामचरितमानस पर आपित्तजनक टिप्पणी की। जिससे हिंदू समाज आहत हुआ है।
रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी देने के मामले में हजरतगंज पुलिस ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया था, उसमें सात साल से कम की सजा का प्रावधान था इसलिए पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। प्रकरण में पुलिस ने उनको नोटिस भेजा था।
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बाजारखाला निवासी शिवेंद्र मिश्रा ने 24 जनवरी को हजरतगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्या पर धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 22 जनवरी को वह एक न्यूज चैनल पर डिबेट सुन रहे थे। इसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्या ने रामचरितमानस पर आपित्तजनक टिप्पणी की। जिससे हिंदू समाज आहत हुआ है। बयान जाति विभाजित करने व समाज में घृणा फैलाने वाला है।
हजरतगंज इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि केस की विवेचना के दौरान जो वीडियो बयान था, उसकी जांच कराई गई। जिसमें पुष्टि हुई कि बयान आरोपी का ही था। इसी आधार पर उनको एक नोटिस भेजा गया था। बयान आदि लेने के बाद विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल की गई।