फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने राजकीय निर्माण निगम को किया ब्लैक लिस्ट, नहीं कर सकेगा कोई भी निर्माण कार्य

Thu, 12 Mar 2020 11:26 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब प्रदेश के न्यायालयों में निगम को किसी भी तरह के निर्माण कार्य का जिम्मा नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रवीन कुमार जैन ने इस बाबत सभी जिला जजों को पत्र जारी किया है।
विज्ञापन


प्रदेश सरकार पहले ही निगम को कार्य आवंटन पर रोक लगा चुकी है। इसके चलते 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के काम निगम के हाथ से निकल चुके हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के भवन का निर्माण इसी निगम ने किया था।
विज्ञापन


रजिस्ट्रार के पत्र में ब्लैक लिस्ट किए जाने का कारण नहीं बताया गया है। माना जा रहा है कि कुछ कामों की खराब गुणवत्ता इसका कारण है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें