लखनऊ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के लिए मान हानिकारक बयान देने के मामले में सांसद राहुल गांधी की एमपीएमएलए कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। मामले में कोर्ट पूर्व में राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब कर चुकी है।
सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप था कि 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा की पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों और जनसमूह को संबोधित करते हुए अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया। कहा कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों की ओर से हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे। परिवाद में आरोप लगाते हुए कहा गया कि राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों की पिटाई के झूठे बयान दिए हैं।