Rahul Gandhi Citizenship: राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को केंद्र से पूछा कि आपने अब तक इस पर क्या किया?
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में कार्यवाही का ब्योरा पेश करने को 24 मार्च तक का समय दिया। पहले, कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है।
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मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर दिया। याची ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की थी।
पहले, याचिका इस दावे के आधार पर दाखिल हुई थी कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं। ऐसे में वह संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत चुनाव लड़ने को अयोग्य थे। कोर्ट ने बीती जुलाई में राहुल गांधी के सांसद के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को याची द्वारा वापस लेने पर खारिज कर दिया था।