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डीजीपी पद पर चयन की प्रक्रिया को चुनौती, डीजी सिविल डिफेंस ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

Wed, 22 Jan 2020 10:25 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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इलाबाद हाई कोर्ट - फोटो : wikipedia
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उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ आईपीएस नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक जवाहर लाल त्रिपाठी ने डीजीपी पद के लिए अपनाई जा रही चयन प्रक्रिया को चुनौती दे दी है। उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर कर चयन सूची में उनका भी नाम शामिल किए जाने की मांग की है। प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है जब किसी आईपीएस अधिकारी ने डीजीपी की तैनाती को लेकर सरकार के कामकाज के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

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जेएस त्रिपाठी की याचिका प्रदेश सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को डीजीपी की तैनाती के लिए भेजे गए नामों की सूची के संबंध में दायर की गई है। त्रिपाठी की अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने कहा कि इस याचिका पर आगामी 24 जनवरी को सुनवाई संभावित है। अधिवक्ता के अनुसार याची वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों में तीसरे स्थान पर हैं। इसके बाद भी डीजीपी पद के लिए भेजी गई सूची में याची का नाम नहीं भेजा गया है। यह भी कहा कि त्रिपाठी की सेवा अभी आठ महीने शेष हैं फिर भी उनके नाम को सूची में नहीं रखा गया।

अधिवक्ता ने बताया कि दायर याचिका में राज्य सरकार के इस कदम को प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया है। त्रिपाठी की तरफ से राज्य सरकार को तत्काल उनका नाम भेजने का आदेश देने की मांग की गई है। वर्ष 1986 बैच के आईपीएस जवाहर लाल त्रिपाठी पूर्व में कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे हैं। वह एक जनवरी 2017 को पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नत हुए थे। जेएल त्रिपाठी से इस बारे में संपर्क करने की कोशिश की गई पर वार्ता संभव नहीं हो सकी।

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