प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 72,825 टीचरों की भर्ती की काउंसिलिंग निरस्त किए जाने से अभ्यर्थी पसोपेश में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश तो जारी कर दिया है पर शासन की ओर से कोई निर्देश नहीं आया है।
जानकारी के लिए शुक्रवार को अमर उजाला कानपुर कार्यालय में कई आवेदकों के फोन आए। हालांकि शहर में कुछ 12 पद हैं, जिसमें आठ फुल हो चुके हैं। अधिकतर आवेदकों ने पूछा क्या दोबारा फार्म दोबारा भरना पडे़गा।
कितनी सीटें आरक्षित-अनारक्षित कैटेगरी की हैं। काउंसिलिंग कब से शुरू होगी। विशेष आरक्षित श्रेणी क्या है। नंबर का वेटेज मिलेगा या नहीं।
इस संबंध में डायट प्रधानाचार्य केके ओझा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तय हो गया है कि अनारक्षित कैटेगरी में 70 फीसदी और आरक्षित कैटेगरी में 65 फीसदी तक अंक पाने वाले को मौका मिलेगा।