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यूपी में एंबुलेंस सेवा में बाधा पहुंचाने पर होगी जेल, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लागू

Sun, 22 Sep 2019 12:46 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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उत्तर प्रदेश सरकार ने इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा (108 एंबुलेंस) पर एस्मा (एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट) लागू कर दिया है। यानी, एंबुलेंस सेवा के संचालन में बाधा उत्पन्न करने वालों को इस एक्ट के तहत जेल भेजा जाएगा।

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सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य वी हेकाली झिमोमी ने शनिवार को 108 एंबुलेंस सेवा को एस्मा के दायरे में लाने का आदेश जारी किया। 22 व 23 सितंबर को पूर्व कर्मचारियों की ओर से इस सेवा को बाधित करने की धमकी को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने बताया कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. पद्माकर सिंह ने जानकारी दी थी कि एंबुलेंस सेवा 108, 102 और एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस सेवा को बाधित करने के लिए पूर्व कर्मचारी व असामाजिक तत्व सक्रिय हैं।
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इनके बहकावे में कुछ कर्मचारी भविष्य में हड़ताल पर जा सकते हैं। इससे जनता को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

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