फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

महंगे प्राइवेट स्कूलों में अब फ्री में पढ़ाइए गरीब बच्चों को

विज्ञापन
विज्ञापन
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला अब 31 जुलाई तक दिलाया जाएगा। पहले दाखिले की अंतिम तिथि 31 मई रखी गई थी।
विज्ञापन


अपर शिक्षा निदेशक बेसिक रूबी सिंह ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि दाखिले के लिए जिलेवार बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूलों को चिह्नित कर उनकी सूची अखबारों में प्रकाशित कराते हुए प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए बनाई गई नियमावली में यह व्यवस्था कि बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला दिया जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन

पहले 31 मई थी यह तिथि

बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके लिए स्कूल प्रबंधन से बातचीत कर उनके यहां से सीटों का ब्यौरा प्राप्त करेंगे। इसके अलावा ब्लॉक समन्वयक और न्याय पंचायत केंद्र समन्वयकों के माध्यम से इसका प्रचार कराया जाएगा।

इस बार शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। इसलिए निजी स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि 31 मई रखी गई थी। अपर शिक्षा निदेशक ने जिलों को भेजे निर्देश में कहा है कि बीएसए जून में ऐसे स्कूलों को चिह्नित करते हुए इसकी सूची निदेशालय को भेजेंगे।

इसके बाद 1 जुलाई को स्कूल खुलते ही निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी सूचना निदेशालय को भी दी जाएगी।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें