शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला अब 31 जुलाई तक दिलाया जाएगा। पहले दाखिले की अंतिम तिथि 31 मई रखी गई थी।
अपर शिक्षा निदेशक बेसिक रूबी सिंह ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि दाखिले के लिए जिलेवार बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूलों को चिह्नित कर उनकी सूची अखबारों में प्रकाशित कराते हुए प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए बनाई गई नियमावली में यह व्यवस्था कि बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला दिया जाएगा।