चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया है।
यदि कोई व्यक्ति मतदान केंद्र पर धूम्रपान करते हुआ पाया जाएगा तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
इस संबंध में आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कड़ाई से इस निर्देश का पालन कराने को कहा है।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने बताया कि सिगरेट व तंबाकू उत्पाद निषेध अधिनियम 2003 की धारा चार के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है।
यदि कोई मतदान केंद्र पर धूम्रपान करते पाया जाता है तो 200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
उन्होंने मतदान केंद्रों के बाहर बोर्ड लगाकर उसे धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कहा है।