यह याची की जमीन ही नहीं
वहीं, एलडीए के नजूल अधिकारी विश्वभूषण मिश्र का कहना है कि जिस खसरा संख्या 1407 का जिक्र याचिका में किया गया वहां भूखंड 2/66, 2/67 मौजूद ही नहीं हैं। यह दोनों भूखंड खसरा संख्या 1406पी, 1414पी, 1415पी, 1416पी, 1422पी पर हैं। इसको लेकर विधिक राय ली गई। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर से भूखंड 2/66, 2/67 प्रभावित नहीं होते। इसके बाद ही कार्रवाई की गई।