इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को नियत की है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता अशोक पांडेय की जनहित याचिका पर दिया।
याची का कहना था कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत सभी अधिसूचनाओं, फैसलों व दस्तावेजों में इलाहाबाद हाईकोर्ट की जगह हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा जाना चाहिए।