लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने विभूतिखंड स्थित सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स मामले में सहारा इंडिया की ओर से दाखिल याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी है। साथ ही सहारा इंडिया को सिविल वाद दाखिल करने की छूट दी है। न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश बुधवार को दिया।
मेसर्स सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने याचिका दाखिल कर एलडीए की ओर से सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स की जमीन व भवन को कब्जे में लिए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। एलडीए के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए उसकी की पोषणीयता पर सवाल उठाए। इसके बाद सहारा की ओर से याचिका को वापस लिए जाने के अनुरोध के साथ मामले में सिविल वाद दाखिल करने की छूट देने का आग्रह किया गया। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।