कोरोना जांच के नमूने लेते कर्मचारी
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महाराष्ट्र और केरल से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों को कोरोना जांच करानी होगी। रेलवे व बस से आने वाले यात्रियों की सूची लेकर उनकी निगरानी व जांच कराई जाएगी जबकि हवाई जहाज से आने वालों की एयरपोर्ट पर ही एंटीजन जांच होगी। कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर नियमानुसार 14 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। हालांकि निगेटिव पाए जाने के बाद भी एक सप्ताह क्वारंटीन रहना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिया है।
अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि महाराष्ट्र व केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वहां से आने वाले यात्रियों की निगरानी और जांच करने का फैसला किया गया है। अगर किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण मिलते हैं तो उसकी आरटीपीसीआर जांच कराई जाएगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने स्तर से एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन से इन दोनों राज्यों से आए यात्रियों की सूची जिला सर्विलांस दलों को उपलब्ध कराएंगे। जिससे इन यात्रियों के सर्विलांस, क्वारंटीन और जांच की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा यात्रियों से अपील की गई है कि वह भी स्वयं आने की जानकारी सीएमओ को उपलब्ध कराएं।
उधर, नगरीय क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समितियों को भी इन दोनों राज्यों से आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं और वह क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करता है तो इसकी जानकारी जिला सर्विंलांस अधिकारी, जिला कोविड कमांड सेंटर और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर देने के निर्देश दिए गए हैं।