गोमतीनगर स्थित फन मॉल के फूड कोर्ट में घटिया सांभर बेच रहे एक रेस्त्रां पर एडीएम कोर्ट ने 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके साथ ही मायो प्लस ब्रांड का घटिया नमक बेचने वाली बुद्धेश्वर चौराहा स्थित एक दुकान पर 42 हजार का जुर्माना ठोंका गया है। एफएसडीए ने इन जगहों से बीते माह नमूने एकत्र किए थे जो लैब टेस्ट में घटिया साबित हुए।
जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। शहर में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों धरपकड़ के लिए खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन द्वारा संचालित अभियान के तहत बीते माह टीम ने फन मॉल के फूड कोर्ट व बुद्धेश्वर चौराहा रिंग रोड पर छापा मारा था।
कार्रवाई के दौरान फूड कोर्ट से सांभर और बुद्धेश्वर चौराहे की दुकान से मायो प्लस ब्रांड के नमक का नमूना सीलबंद कर प्रयोगशाला जांच को भेजा गया था।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में यह दोनों ही नमूने फेल हो गए। घटिया व मिस ब्रांडेड निकले इन नमूनों के संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
एडीएम कोर्ट में करीब छह माह तक चली सुनवाई के बाद एडीएम पूर्वी आरपी सिंह ने दोनों ही दुकान संचालकों के खिलाफ खराब खाद्य सामग्री बेचे जाने पर एफएसडीए एक्ट के प्रावधानों के तहत जुर्माना ठोका है।
इसके तहत घटिया नमक बेचने वाले बुद्धेश्वर चौराहा स्थित दुकान के मालिक मदन गोपाल माहेश्वरी पुत्र कन्हैयालाल माहेश्वरी पर 42 हजार और फूड कोर्ट में संचालित रेस्टोरेंट में खराब गुणवत्ता का सांभर बेचने वाले समीर पार्थी पुत्र त्रिलोक चंद्र पर 26 हजार का जुर्माना लगाया है।