प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा करके लखनऊ से देवरिया जेल ले जाने के बाद उसके साथ मारपीट करने के मामले में माफिया अतीक अहमद के पुत्र मोहम्मद उमर को अभियोजन के प्रपत्रों की प्रतियां दी गईं।
सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृद्धि मिश्रा ने आरोपी की फाइल को सुनवाई के लिए जिला न्यायाधीश की कोर्ट में भेजने की प्रक्रिया के लिए 7 सितंबर की तारीख तय की है।
इसके पहले आरोपी उमर को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया और चार्जशीट की प्रति दी गई। गौरतलब है कि फरारी की घोषणा व स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उमर ने 23 अगस्त को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया था।
28 दिसंबर 2018 को मोहित जायसवाल ने कृष्णानगर थाने में अगवा कर देवरिया जेल में मारपीट किए जाने का मामला दर्ज कराया था।