इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में पंचायत राज संस्थानों के चुनाव में पिछड़े वर्ग की कुछ श्रेणियों के लिए आरक्षण निर्धारित करने की आग्रह वाली जनहित याचिका में दखल देने से इनकार कर खारिज कर दिया। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने यह फैसला अमीरका की याचिका पर सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि पंचायत राज संस्थानों के चुनाव संविधान के प्राधिकार व उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत कराए जाने हैं। इन प्रावधानों में पंचायत राज संस्थानों का निश्चित कार्यकाल दिया गया है। लिहाजा आगे कोई निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं है। हर प्राधिकारी को संविधान की मंशा का पालन करना है और इसका उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। ऐसे में मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका को शुुुरुआती सुनवाई पर खारिज कर दिया। याचिका में राज्य सरकार समेत अन्य लोगों को पक्षकार बनाया गया था। सुनवाई के समय सरकारी वकील भी पेश हुए।