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गुटखा प्रेमियों को अब इस नए फोटो से डराने की कोशिश, पैकिंग में होंगे बदलाव

Thu, 05 Apr 2018 12:28 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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डेमो पिक
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सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय चेतावनी के नियम को भारत सरकार ने बदल दिया है। नए नियमों की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। नए नियम 1 सितंबर 2018 से लागू होंगे।

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बुधवार को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने सभी जिलाधिकारियों/अध्यक्ष जनपद स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति को नए नियमों को कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार सिगरेट व तंबाकू उत्पादों के पैकेजिंग के नियमों में हर साल बदलाव करती है, जिससे तंबाकू उत्पाद खरीदने वाले चेतावनी को गंभीरता से लें। सबसे पहले सिगरेट व पान मसाले के पैकेट पर केकड़े का चित्र प्रदर्शित किया गया था।
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इसके बाद फेफड़े का चित्र प्रदर्शित किया गया। नए बदलाव के तहत अब मुंह के कैंसर का चित्र प्रदर्शित किया जाएगा।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. पद्माकर सिंह ने बताया कि तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को पुराने पैकेट बाजार से हटाने और नए चित्र के साथ उत्पादों को बाजार में लाने के लिए 1 सितंबर 2018 तक का समय दिया गया है। 

कंपनियां फोटो प्रदर्शित करने में नहीं कर सकेंगी खेल

कंपनियां फोटो प्रदर्शित करने में खेल करती थीं, इसलिए इस बार सरकार ने फोटो के पिक्सल के लिए भी नियम बनाए हैं, जिससे चित्र ठीक से उभर कर सामने आए। इसमें लिखित स्वास्थ्य चेतावनी चार रंगों के साथ न्यूनतम 300 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) के प्रिंटिंग रिजोल्यूशन के साथ छपी होगी।

‘तंबाकू से कैंसर होता है और तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है’ चेतावनी को लाल रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद फॉन्ट में प्रकाशित करना होगा। चित्रमय चेतावनी तंबाकू से कैंसर होता है और आज ही छोड़ें कॉल करें 1800112356 पहले प्रदर्शित की जाएगी। इसके 12 महीने बाद ‘तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है’ चेतावनी प्रकाशित की जाएगी। 
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क्विट लाइन नंबर 1800112356 भी देना होगा 

तंबाकू उत्पादों पर ‘आज ही छोड़ें कॉल करें 1800112356’ को काली पृष्ठभूमि में सफेद फॉन्ट में प्रकाशित किया जाएगा। पहली बार तंबाकू खाने वालों की काउंसलिंग के लिए डिब्बी और पैकेट पर तंबाकू क्विट लाइन नंबर 1800112356 भी दिया जाएगा। इस पर कॉल करने पर व्यक्ति को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा।
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