रायबरेली। नगर निकाय चुनाव में भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों को अब खर्च का ब्योरा देने के आदेश दिए गए हैं। तीन माह के अंदर ब्योरा न देने पर जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष और सभासद के पदों के लिए जिले में 818 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया था।
निर्वाचन समाप्त होने के के बाद प्रत्याशियों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक व्यय का ब्यौरा तैयार कर व्यय लेखा रजिस्टर वाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। व्यय लेखा रजिस्टर एवं वाउचर के निरीक्षण का कार्यक्रम 30 मई, छह जून व चार अगस्त 2023 को होगा। तहसील सदर, सलोन, महराजगंज, ऊंचाहार, डलमऊ, लालगंज में प्रत्याशी खर्च का ब्योरा तय तारीखों में उपलब्ध कराएंगे। डीएम माला श्रीवास्तव ने बताया कि तय तारीखों में तहसील मुख्यालयों पर पहुंचकर सुबह 10 से शाम पांच बजे तक खर्च का ब्योरा कमेटी को उपलब्ध कराया जा सकता है।