50 प्रतिशत उपस्थिति वाले कर्मियों का रोस्टर विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिव, जो भी वरिष्ठ हो लगाएंगे। समूह ‘ख’ के ही अपर निजी सचिव व निजी सचिव की उपस्थिति के बारे में संबंधित अधिकारी आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकते हैं।
रोस्टर के अनुसार घर से काम करने वाले कर्मियों को मोबाइल फोन व इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए कार्यालय के संपर्क में रहने को कहा गया है। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा। हालांकि यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो आकस्मिक व आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं तथा कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने इस आदेश के लिए शासन के अधिकारियों का आभार जताया है।