रायबरेली। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने दोषसिद्धि होने पर अभियुक्त को एक वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश तिवारी के मुताबिक कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरेनी थाना क्षेत्र के तिवारीपुर खुर्द निवासी अभियुक्त जय बहादुर को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद