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नगर निगमों में अब ऑनलाइन ही होगा संपत्तियों का नामांतरण, नई व्यवस्था अप्रैल से लागू

Tue, 05 Mar 2019 07:07 PM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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सरकार ने नगर निकायों में संपत्तियों के नामांतरण की मैनुअल व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। इसके स्थान पर अब ऑनलाइन आवेदन करने पर ही नामांतरण हो सकेगा। पहले चरण में एक अप्रैल से प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही नगर निगमों में मैनुअल नामांतरण की व्यवस्था स्वत: समाप्त हो जाएगी। ऑनलाइन व्यवस्था में अधिकारियों को 45 कार्यदिवस में नामांतरण की कार्यवाही पूरी करनी होगी।
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नगर निगम अधिनियम-1959 के तहत संपत्तियों के नामांतरण का प्रावधान किया गया है। इस आधार पर ही नगर विकास विभाग ने ‘ई- नगर सेवा’ के अर्न्तगत प्रदेश के 17 नगर निगमों समेत कुल 60 नगर निकायों में आम जनता से जुड़ी 12 सेवाओं को ऑनलाइन करने का फैसला किया है।

इसी कड़ी में पहले चरण में 17 नगर निगमों में सबसे पहले संपत्तियों की नामांतरण व्यवस्था को ऑनलाइन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने सभी नगर आयुक्तों को इस व्यवस्था को आगमी एक अप्रैल से ही सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से मैनुअल नामांतरण व्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने को भी कहा गया है।
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