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अब निजी भूमि पर भी मिलेगा बालू-मौरंग और इमारती पत्थर का खनन पट्टा

Thu, 17 Oct 2019 11:11 PM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Mining.com
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भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निजी भूमि पर ही बालू-मौरंग और इमारती पत्थर के खनन पट्टे के लाइसेंस स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि कृषि भूमि पर बाढ़ से एकत्र बालू को हटाने की अनुमति भी देने के आदेश दिए हैं।
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निदेशक ने बताया कि उप खनिजों के परिवहन में लगे वाहनों का डिजिटल वे-ब्रिज और वाहन पंजीकरण 25 अक्तूबर तक अनिवार्य रूप से कराना होगा। उन्होंने बताया कि वाहनों का पंजीकरण विभाग के पोर्टल पर किया जाएगा। वाहनों में लगी जीपीएस मशीन का विवरण भी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। निर्धारित अवधि के बाद वाहनों का पंजीकरण नहीं होने पर वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
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