श्रावस्ती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब कोटेदार सिर्फ राशन व चीनी ही नहीं दैनिक उपभोग की वस्तुएं भी बेच कर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। यह जानकारी जिलापूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वार्ष्णेय ने दी। बताया कोटेदार पांच किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री व जनसेवा केंद्र खोलकर उनके माध्यम से सेवाएं देने तथा ई-पॉश मशीन से बिजली का बिल भी जमा कर सकेंगे।
इन सामानों की कर सकेंगे बिक्री
साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय, पेन, कॉपी, दूध एवं दूध से बने उत्पाद (पैक्ड), बिस्किट, ब्रेड, गुड, घी नमकीन, सूखे मेवे (पैक्ड), मिठाई (पैक्ड), मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े (होजरी), राजमा, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, सोयाबीन, क्रीम धूपबत्ती, कंघी, दर्पण झाड़ू, पोछा, ताला, छाता, रेनकोट, वॉल हैंगर, टूथब्रश, डिटर्जेंट पाउडर, मच्छर रोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाले बार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टॉर्च, दीवार घड़ी, माचिस, नायलॉन/जूट रस्सी, प्लास्टिक पानी पाइप, प्लास्टिक बाल्टी/मग/छलनी, हैंडवाश, बाथरूम क्लीनर, शेविंग किट, बेबी केयर उत्पाद (डायपर, साबुन, मसाज तेल, वाइप्स, बॉडी लोशन), ओआरएस टैबलेट घोल, निरोध व सेनेटरी नैपकिन आदि शामिल हैं।