लखनऊ। राजधानी के 300 स्कूलों के प्रिंसिपल को एआरटीओ प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया है। अनफिट व उम्र पूरी कर चुके वाहन चलते पाए जाने पर परिवहन विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा।
बीती चार जुलाई को परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें डीएम ने स्कूलों से संबंधित वाहनों को लेकर परिवहन विभाग को कई निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के पालन के क्रम में ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ कार्यालय की ओर से 300 स्कूलों के प्रिंसिपल को नोटिस भेजा गया, जिसमें किसी भी दशा में 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वाहनों का संचालन नहीं करने को कहा गया है। प्रत्येक विद्यालय जुलाई माह में अंत तक सभी निष्प्रयोज्य वाहनों का पंजीयन निरस्त करवा ले। भेजे गए पत्र में यह भी कहा गया है कि जनपद के सभी विद्यालय अपने-अपने विद्यालयों में परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक दशा में एक माह में करवाए। किसी भी विद्यालय में अगर प्राइवेट वाहनों से बच्चों को लाया ले जाया जा रहा है तो उक्त विद्यालय इसकी सूचना वाहन संख्या, वाहन का प्रकार व फोटो आदि सात दिनों के अंदर परिवहन विभाग व जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजे। इससे उक्त वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। सभी स्कूल प्रभारी अपने-अपने विद्यालय में स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट और निधारित मानकों को पूरा करने के बाद ही संचालित करवाया जाए।
आधिकारिक वर्जन
ऐसे स्कूल जो नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें नोटिस भेजा गया है। स्कूली वाहन पूरी तरह से फिट होने चाहिए। 15 साल से पुराने वाहन चलते पाए जाने पर कारवाई कराई जाएगी।
-प्रदीप कुमार सिंह, एआरटीओ पशासन