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Lucknow News: एलडीए सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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लखनऊ। सेना में कर्नल रहे डीके सिंह ने अपने आशियाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण से 14 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई जीत ली है। जिला उपभोक्ता आयोग ने एलडीए सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने 26 जून 2021 को एलडीए को आदेश दिया था कि डीके सिंह को वैकल्पिक फ्लैट के साथ मानसिक उत्पीड़न के लिए पांच हजार और वाद व्यय के दो हजार रुपये जुर्माने भी दिया जाए। इसका पालन न करने पर आयोग ने कार्रवाई की है।



एलडीए ने 2009 में रिवर व्यू एन्क्लेव योजना शुरू की थी। इसमें फ्लैट की कीमत 28,20,000 रुपये थी। योजना में पंजीकरण के लिए पांच प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करनी थी। कर्नल सिंह ने 26 नवंबर 2009 को 1,41,000 रुपये जमा कर पंजीकरण कराया। उन्हें अगस्त 2010 में पता चला कि उनके नाम पर फ्लैट नंबर एएल, एम 205 आवंटित किया गया था। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते एलडीए ने उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया।
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याची के अधिवक्ता सौरभ शंकर श्रीवास्तव ने बताया कि एलडीए ने आयोग के जुर्माने आदेश को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में चुनौती दी, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। आयोग ने आदेश का पालन न करने के लिए शनिवार को एलडीए के सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
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