अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश देने की बात स्वीकार करने पर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली निगरानी याचिका एडीजे इरफान खान ने खारिज कर दी।
कोर्ट ने निगरानी याचिका को कमजोर करार देते हुए कहा कि घटना अयोध्या की है और जनसभा गोंडा व मैनपुरी में हुई है।
अर्जी खारिज करने वाले आदेश से साफ पता चलता है कि निचली अदालत ने सारे तथ्यों को देखने के बाद कानूनी प्रावधानों के तहत आदेश पारित किया है। इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
वहीं, निगरानी याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील शशि पाठक ने तर्क दिया कि घटना लखनऊ जिले के बाहर की है, ऐसी स्थिति में निचली अदालत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।