लखनऊ। रेस्टोरेंट में शराब परोसे जाने की बात पूछने पर हमला करने के आरोपी मो. मोहसिन खान की जमानत अर्जी को एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अभियोजन ने बताया कि वादी विवेक सिंह ने अलीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 14 मई को अलीगंज स्थित एक कैफे में केबिन के अंदर शराब परोसी जा रही थी। उन्होंने जब इसके विरोध पर मो. मोहसिन से इसका कारण पूछा तो उसने धमकी दी। फिर कैफे में बने केबिन में मौजूद शिबू, ऋषभ राय उसके साथियों ने वादी विवेक सिंह को पीट दिया था।