सूचना का अधिकार (आरटीआई) की अनदेखी करने वाले नौ अफसरों पर राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने 1.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
उन्हें जन सूचना अधिकारी के रूप में आवेदक को मांगी गई जानकारी नहीं देने और आयोग में स्थिति स्पष्ट न करने के मामले में दंडित किया गया।
बलरामपुर के अपर जिला अधिकारी केशव दास व अंबेडकरनगर के ग्राम पंचायत अधिकारी बृजेश कुमार सिंह पर 15-15 हजार रुपये, लखनऊ के निवर्तमान जिला आबकारी अधिकारी लाल बहादुर यादव 10 हजार, डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के कुलसचिव डॉ. साहबलाल मौर्या, फैजाबाद के हैरिंग्टनगंज के बीडीओ निर्मल द्विवेदी, सुल्तानपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश यादव व पूर्व जिलापूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्रा, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता एसके तिवारी और महोबा के जिलापूर्ति अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
दोषी अधिकारियों ने एक-दो साल में भी सूचना मुहैया नहीं कराई।