लखनऊ। जिला प्रशासन ने शासन के निर्देश के बाद राजधानी के शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यह कर्फ्यू रात 8 से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। डीएम अभिषेक प्रकाश के अनुसार इस दौरान आवश्यक सेवाओं दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी आदि की आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी और इससे जुड़े लोगों के आवागमन के लिए उनका परिचय पत्र ही पास होगा। रेलवे, बस स्टेशन या एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्री टिकट दिखाकर जा सकेंगे।
इन्हें प्रतिबंध से छूट
- पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे। माल वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय व राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा।
- सफाई व स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज, मेट्रो जैसी सेवाओं के अधिकारी, कर्मचारी आ-जा सकेंगे।
- एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल व सड़कों, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य और सरकारी भवनों के व निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
- मंडी से होने वाला थोक व्यापार मंडी परिषद के तय समय अनुसार चलेगा।
- सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉम, मेंटेनेंस सेवा प्रदाता, इलेक्ट्रिीशियन, प्लंबर, एसी रिपेयर आदि सर्विस कार्य के लिए कारण बताने पर जाने दिए जाएंगे।
- औद्योगिक कारखाने जिनमें आईटी से जुड़े उद्योग सम्मिलित हैं, वह कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलते रहेंगे। इनके कर्मचारियों को भी नाइट ड्यूटी के लिए परिचय पत्र दिखाकर आने जाने की अनुमति होगी।