शॉपिंग में फ्रॉड रोकने के लिए अब कार्ड स्वाइप कराने के साथ पिन नंबर भी डालना भी जरूरी होगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिय के निर्देश के चलते बैंकों ने इसमें बदलाव की तैयारी कर ली है।
यह नियम एक दिसम्बर से सभी कैश काउंटर की सुविधा वाली जगहों पर लागू होगा।
वहीं नए साल में नोट पर कुछ भी लिखा होने पर बैंक उसे अस्वीकार कर देंगे।
खत्म होगी स्वाइप की सुविधा
आरबीआई के निर्देश आने के बाद बैंक रविवार से स्वाइप करने की सुविधा खत्म कर रहे हैं। ऐसे में अब शॉपिंग के बाद बिल पे करते समय आपको अपना पिन नंबर भी एंटर करना जरूरी होगा। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक, ऐसा सुरक्षा कारणों से किया गया है।
यह निर्देश राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही ट्रांजेक्शन पर लागू होगा। साइबर क्राइम की घटनाओं के बाद इसे अनिवार्य बनाया गया है।
वहीं क्रेडिट कार्ड के लिए इंटनेशनल ट्रांजेक्शन पर धनराशि की एक सीमा तय करने के लिए बैंकों से कहा गया है। एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड के लिए भी पिन एंटर करने की सुविधा दी है।
आरबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि किसी को भी अपना पिन नंबर न बताएं, बल्कि इसे मशीन में खुद एंटर करें। पिन एंटर करने का निर्णय बैंकों के सभी ट्रांजेक्शन पर लागू होगा।