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Lucknow News: राष्ट्रीय लोक अदालत बनी राहत की सौगात, 3.48 लाख मामलों का निस्तारण

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राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए कई आयोजन।
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लखनऊ। कर्ज, चालान और लंबित मुकदमों के बोझ से दबे लोगों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत राहत की सौगात बनकर सामने आई। बैंक ऋण, ई-चालान, उपभोक्ता विवाद सहित विभिन्न मामलों का आपसी सुलह-समझौते से निस्तारण किया गया। कई लोगों को वर्षों पुराने मुकदमों से मुक्ति मिली तो हजारों-लाखों रुपये की देनदारी महज कुछ रकम में समाप्त हो गई।
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जनसामान्य को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शनिवार को पुराने उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रशासनिक न्यायमूर्ति, लखनऊ राजेश सिंह चौहान की उपस्थिति में संपन्न हुआ। लोक अदालत में कुल 3,48,730 मामलों का निस्तारण कर 511.63 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि की वसूली की गई।

जिला न्यायालय लखनऊ के साथ-साथ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पारिवारिक न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट और सभी तहसीलों में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया।
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मेगा हेल्थ कैंप के साथ मिलीं कई सुविधाएं

इस अवसर पर वादकारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए न्यायालय परिसर में मेगा हेल्थ कैंप, रक्तदान शिविर और आधार कैंप का आयोजन भी किया गया। इनका उद्घाटन प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने दीप प्रज्ज्वलन और फीता काटकर किया। उन्होंने अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराने का आह्वान किया। इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीनाक्षी सोनकर, राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी रवींद्र कुमार द्विवेदी और जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह भी मौजूद रहे।
केस-एक
नखास निवासी आलोक कुमार ने वर्ष 2017-18 में व्यापार के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से 60 हजार रुपये का ऋण लिया था। वर्ष 2021 के बाद अस्वस्थ होने के कारण वह किस्तें जमा नहीं कर सके और खाता एनपीए हो गया। ब्याज सहित उन पर करीब 70 हजार रुपये बकाया हो गए थे। लोक अदालत में 15 हजार रुपये जमा कर उन्होंने शेष देनदारी से मुक्ति पा ली।

केस–दो
पंजाब नेशनल बैंक की निगोही शाखा से असलम नगर निवासी किसान केशव लाल ने किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख 24 हजार 600 रुपये का ऋण लिया था, जिसे वह अदा नहीं कर पा रहे थे। लोक अदालत में 2 लाख 62 हजार 500 रुपये जमा कर उन्होंने ऋण प्रकरण का निस्तारण करा लिया।

केस-तीन
10 माल एवेन्यू निवासी ज्योति कश्यप पर वर्ष 2023 और 2024 के दोपहिया वाहन के ई-चालानों के रूप में 21 हजार रुपये का जुर्माना लगा था। लोक अदालत में पांच हजार रुपये जमा कर उन्हें चालान से राहत मिल गई।

राज्य उपभोक्ता फोरम में भी निपटे 27 वाद
गोमती नगर स्थित राज्य उपभोक्ता आयोग में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया। यहां 58 वादों में से 27 वादों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव और सदस्य सुधा उपाध्याय की पीठ ने इन मामलों का निस्तारण करते हुए पीड़ित पक्षों को कुल 90.78 लाख रुपये की राहत राशि दिलाई।
6 करोड़ का सेटलमेंट, 210 मामले निपटे

राष्ट्रीय लोग अदालत में शनिवार को बैकों के डिफाल्टर और अन्य विवादों के मामले भी निपटे। इसमें बैंक ऑफ इंडिया के कुल 210 मामले निपटे जिसमें 6 करोड़ की राशि का सेटलमेंट हुआ। एलडीएम मनीष पाठक ने ये जानकारी दी।

राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए कई आयोजन।

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