वक्फ की कॉलोनी में विकास कार्य पूरा कराए निगम : हाईकोर्ट
अदालत ने कार्रवाई रिपोर्ट की तलब
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वक्फ की कॉलोनी में रुके विकास कार्य को लेकर दायर एक याचिका पर नगर निगम को कार्य को पूरा करने को कहा कहा है। कोर्ट ने निगम को अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति गोविंद नारायण माथुर और पंकज भाटिया ने यह आदेश कम्बर हुसैन एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिए। याचियों के वकील रजा अली खान व सैयद शबीह हैदर की दलील थी कि वक्फ सज्जादिया जदीद व कदीम कॉलोनी में पात्र अभ्यर्थियों को आवंटन किया जा चुका है और विकास कार्य के लिए नगर निगम को फंड भी आवंटित किया जा चुका है। विकास कार्य में मार्ग व सीवर लाइन आदि का काम बाकी रह गया था पर शिया वक्फ बोर्ड के एक पत्र के बाद यह कार्य रोक दिया गया है।
अदालत इस मामले में पूर्व में वक्फ के वकील से हलफनामा तलब कर चुकी है जिसमें पत्र लिखे जाने के कारणों की जानकारी मांगी गई थी। अदालत ने नगर निगम को आदेश दिया है कि वह कॉलोनी में विकास कार्य सड़क सीवर आदि का कार्य कराए और 2 दिसंबर 2019 को न्यायालय में कंप्लायंस रिपोर्ट प्रेषित करे। शिया वक्फ बोर्ड ने इस मामले में यह दलील दी हुई है कि अगर नगर निगम द्वारा वक्फ प्रॉपर्टी पर विकास कार्य कराया जाता है तो इसका वक्फ प्रॉपर्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।