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मदेयगंज में कचरा डंप करने का स्थायी हल निकालें नगर आयुक्त : हाईकोर्ट

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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीतापुर रोड स्थित मदेयगंज के ब्रह्मनगर में कचरा डंप करने की समस्या का स्थायी हल निकालने का आदेश नगर आयुक्त को दिया है। यह भी कहा कि स्थायी समाधान होने तक लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अस्थायी उपाय करें। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने यह आदेश कुलदीप की जनहित याचिका पर दिया।
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याची ने ब्रह्मनगर में कबीर मंदिर के सामने रिहायशी इलाके में कचरा फेंके जाने से हो रही गंदगी की समस्या का मुद्दा उठाया है। याची की ओर से पेश तस्वीरें देखकर कोर्ट ने कहा कि हालात याचिका में बताई गई स्थिति से ज्यादा बदतर हैं। सड़क से लगी जमीन पर खुलेआम कचरा डंप किया जा रहा है। इससे इलाके के लोगों व गुजरने वालों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नगर निगम के अधिवक्ता भी पेश हुए। कोर्ट ने कहा कि यह घनी आबादी वाली बस्ती है। नगर आयुक्त ऐसी जगह तलाशें, जहां कचरा फेंका जा सकता है। अगर वहां कॉम्पैक्टर लगाया जा सके तो इसके भी उपाय करें। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
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