लखनऊ। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर कर शहर के डालीबाग स्थित निष्क्रांत संपत्ति पर निर्माण करने में फर्जीवाड़ा करने के आरोपों की एफआईआर को चुनौती दी है। मुख्तार ने याचिका में प्राथमिकी के तहत आगे की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने की गुजारिश की है।
शुक्रवार को सुनवाई के समय सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह बहस करेंगे, जो आज उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने केस को मुल्तवी किए जाने का आग्रह किया गया। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई 11 फरवरी को नियत की है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार के मुताबिक याचिका में राजधानी की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह करते हुए याची के खिलाफ प्राथमिकी के तहत आगे की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने की गुजारिश की गई है। मुख्तार के खिलाफ शहर के डालीबाग इलाके में कथित निष्क्रांत संपत्ति पर घर का नक्शा एलडीए से मंजूर कराने में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है।