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Lucknow News: दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में सास व देवर को सात साल की कैद

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लखनऊ। दहेज की मांग न पूरी होने पर फंदे से लटकाकर विवाहिता की हत्या में सास व देवर को एडीजे उमाकांत जिंदल ने सात साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में आरोपी पति व ससुर की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। इससे उनके खिलाफ केस बंद कर दिया गया था।
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अभियोजन ने बताया कि वादी हीरा लाल ने गाजीपुर थाने में पांच अक्तूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मई 2008 में उनकी बेटी पुष्पा देवी की शादी अशोक कुमार के साथ हुई थी। विवाह के चार माह बाद से ही पति, ससुर अमृत लाल, सास कलावती और देवर सतेंद्र ने प्लॉट, दो लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग करते हुए पुष्पा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। पीड़िता के पिता ने आरोपियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे पुष्पा को प्रताड़ित करते रहे।
अभियोजक ने बताया कि चार अक्तूबर 2011 को आरोपी अशोक कुमार ने वादी को फोन पर पुष्पा के बीमार होने की जानकारी दी थी। इस पर वादी बेटी की ससुराल आया तो पता चला कि आरोपियों ने दहेज की मांग के चलते पुष्पा को फंदे से लटकाकर उसकी हत्या कर दी थी। (संवाद)
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