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शांतिभंग के आरोपी विधायक को दस दिन की सजा

Wed, 03 Mar 2021 10:02 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीतापुर
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- फोटो : Social Media
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एमपी एलए कोर्ट ने सिधौली से विधायक हरगोविंद भार्गव व उनके तीन समर्थकों को 10 दिन की जेल व दो-दो सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के जुलूस निकाला जिससे शांति भंग हुई।
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2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान धारा 144 लगे होने के बावजूद सिधौली के गड़िया हसनपुर गांव के पास बसपा प्रत्याशी हरगोविंद भार्गव व उनके समर्थकों ने जुलूस निकाला था। जिस पर भार्गव व उनके साथी राशिद खान, रामलखन गुप्ता व डब्लू गुप्ता के खिलाफ एपआईआर दर्ज कराई गई थी। अभियोजन साक्ष्य के बाद अपर जिला जज पूर्णिमा पाठक ने विधायक व उनके समर्थकों को दोषी पाते हुए 10 दिन के साधारण कारावास व दो-दो सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बाद में विधायक को न्यायालय ने निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। विधायक का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
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