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यूपी में अब सबको कराना होगा मैरिज रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे ये फायदे

Tue, 13 Jun 2017 02:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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यूपी सरकार राज्य में सभी के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए महिला कल्याण विभाग नियमावली तैयार कर रहा है। शीघ्र ही इसे कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। इसके लागू होने के बाद हर किसी को अपनी शादी का पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
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योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले में मुस्लिमों को भी कोई छूट नहीं देगी। पंजीकरण न कराने वालों को सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता के निर्देश दिए थे।

इसके बाद देश के कई राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल व बिहार में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इन राज्यों में पंजीकरण न कराने वालों से जुर्माना भी वसूला जाता है, लेकिन यूपी में विवाह पंजीकरण अभी तक लागू नहीं हो सका है।
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वर्ष 2015 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय विवाह पंजीकरण को लेकर काफी तेजी आई थी, लेकिन मुस्लिमों के विरोध के कारण इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद उस समय के वरिष्ठ मंत्री अहमद हसन की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई।
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दंडित न करने का लिया था फैसला

इस समिति ने विवाह पंजीकरण न कराने वालों को दंडित न करने का फैसला लिया। इसके अलावा मुस्लिमों को विवाह पंजीकरण न कराने से छूट देने का मन बना लिया था, लेकिन यह नियमावली जारी नहीं हो सकी थी। अब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है।

उन्होंने विवाह पंजीकरण सभी के लिए अनिवार्य करने के निर्देश देते हुए महिला कल्याण विभाग को जल्द नियमावली बनाने के निर्देश दिए। अब तो नियमावली बन रही है, इसमें किसी को भी छूट न देने का निर्णय लिया गया है।

नियमावली जारी होने की तिथि से होगा अनिवार्य
विवाह पंजीकरण नियमावली जिस दिन से जारी होगी, उसी दिन से प्रदेश में विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि पहले से जो शादीशुदा हैं, उनके लिए पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
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देर से पंजीकरण कराने पर देने होगा जुर्माना

मगर, जो विवाह पंजीकरण नहीं कराएंगे उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो अपना विवाह का पंजीकरण विलंब से कराएंगे, उन्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा। यह जुर्माना कितना रखा जाए इस पर अभी मंथन चल रहा है।

विवाह पंजीकरण के फायदे
- बाल विवाह पर लगाम लग सकेगी।
- पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरे विवाह पर रोक लगेगी।
- पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसका अधिकार व क्लेम आसानी से जल्द मिल सकेंगे।

- पति द्वारा पत्नी का नहीं किया जा सकेगा उत्पीड़न।
- विवाह दोनों पक्षों की सहमति से हो सकेगा।
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