प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए मनोरंजन कर व उच्च शिक्षा विभाग में भी जनहित गारंटी अधिनियम लागू कर दिया गया है। इन दोनों विभागों में अब निर्धारित समय के भीतर लोगों का काम होगा।
उप्र चलचित्र नियमावली के अंतर्गत प्रस्तावित सिनेमा हाल के निर्माण की अनुमति 90 दिनों व सिनेमा गृहों के लिए लाइसेंस व इसका नवीनीकरण 45 दिनों में किया जाएगा।
अस्थायी सिनेमा का लाइसेंस व स्थायी वीडियो सिनेमा का लाइसेंस 15 दिनों में दिया जाएगा।
आमोद व सिनेमा शुल्क नियमावली के अंतर्गत अतिरिक्त जमा की वापसी, समायोजन के 15 दिनों में तथा जमा प्रतिभूति की वापसी 30 दिनों में की जाएगी।
उच्च शिक्षा विभाग में विश्वविद्यालयों में परीक्षाफल घोषित होने के 45 दिनों के अंदर छात्रों को अंक पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
नए डिग्री कॉलेज खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र 30 दिनों में तथा छात्रों के राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण पत्रों को 30 दिनों में देने की व्यवस्था की गई है।