फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lucknow News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
लखनऊ। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म और धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोपी मो. साजिद खान को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने सुनाई है।
विज्ञापन

कोर्ट में सरकारी वकील ने तर्क दिया कि 15 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 27 जून 2014 को अमीनाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि बेटी घर से सामान लेने के लिए निकली थी। काफी देर बाद भी वह नहीं लौटी तो तलाश शुरू की गई। कुछ पता नहीं चलने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की।

पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि साजिद किशोरी को साथ ले गया है। पुलिस ने किशोरी को बंगलूरू से खोज निकाला था। साजिद को भी गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस और कोर्ट को दिए गए बयानों में किशोरी ने बताया था कि साजिद उसे कानपुर ले गया था। फिर वह बिहार होते हुए बंगलूरू ले गया। यहां उसने जान से मारने की धमकी दी और दुष्कर्म किया। साजिद उस पर धर्मांतरण का भी दबाव बना रहा था। किशोरी ने यह भी बताया था कि अपहरण किए जाने के दौरान उसे यह भी पता चला था कि दोषी पहले से विवाहित था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें