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Lucknow News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को सात साल की कैद

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लखनऊ। दुकान से सामान लेने गई किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी जितेंद्र कुमार पाल को दोषी ठहराया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडे ने दोषी को सात साल की कैद और 60 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की सारी रकम पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
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कोर्ट में अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि वादी और पीड़िता के मामा ने छह जून 2017 को गोमती नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक वादी की भांजी उसी के साथ रहती है। कहा गया कि पांच जून 2017 की दोपहर में वादी की भांजी दुकान से सामान लेने गई थी लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आई। बताया गया कि वादी के आसपास में पूछताछ करने पर पता चला कि उसी गांव का जितेंद्र कुमार पाल भांजी को बहला-फुसलाकर ले गया था। इसके बाद वादी ने जितेंद्र पर एफआईआर दर्ज कराई थी।
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