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जानिए क्या हुआ साली से रेप करने वाले का हश्र

Thu, 02 Jul 2015 01:14 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कानपुर
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फास्ट ट्रैक कोर्ट वाणी रंजन की कोर्ट ने साली से रेप में एक व्यक्ति को आठ साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वह साली की ब्लू फिल्म बनाकर ब्लैकमेल करता था।
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कोर्ट ने फैसले में कहा है कि कोई भी लड़की झूठ बोलकर जीजा को जेल भिजवाकर बहन को संकट में नहीं डालना चाहेगी।

लखनऊ निवासी एक युवती ने जीजा मंसूर आलम निवासी चूड़ी मोहाल कर्नलगंज के खिलाफ आठ अगस्त 2010 को थाना ताल कटोरा लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि जुलाई 2010 में उसके जीजा उसके घर आए।

पत्नी की तबियत ठीक न होने की बात कहकर साली को कानपुर ले आए। बाद में जीजा ने कर्नलगंज स्थित घर में नहाते समय उसकी फोटो खींच ली। 25 जुलाई 2010 को उसे लखनऊ छोड़ने के बहाने अपने घर से लेकर निकला और दिल्ली ले गया।
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रेप की वीडियो क्लिप बनाई

दिल्ली में फोटो दिखाते हुए कई दिन तक होटल में रखकर रेप किया। रेप की वीडियो क्लीपिंग भी बनाई। साली को क्लीपिंग दिखाकर किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताने को कहा और कानपुर ले आया।

बाद में मां कानपुर आई और उसे लखनऊ ले गई। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट वाणी रंजन की कोर्ट में चल रहा था। शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र उत्तम ने बताया कि पीड़िता की गवाही और सबूतों के आधार पर मंसूर आलम को सजा सुनाई गई।

घटना के बाद से ही मंसूर आलम जेल में था। हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी थी। पीड़िता ने ही विवेचक को फोटो और क्लीपिंग की चिप दी थी।
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