बैंकों में बृहस्पतिवार से ग्राहक सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ही रुपयों का लेन-देन कर सकेंगे। यानी बैंकों से पैसे निकालने और जमा करने की सुविधा दोपहर दो बजे तक ही मिलेगी। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 15 मई तक नई व्यवस्था प्रभावी रहेगी।
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यह अलग बात है कि इसमें फेरबदल का अधिकार डीएम को रहेगा। इस संबंध में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी समन्वयक बृजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है जिसमें टाइमिंग में बदलाव के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। अब बैंक सुबह 10 से शाम 04 बजे तक ही खुलेंगे।
इस दौरान 50 फीसदी कर्मचारी ही ड्यूटी पर आएंगे। इन्हें भी कोविड-19 के दिशा-निर्देश का पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। वहीं, अगर डीएम की ओर से अलग से कोई निर्देश दिया जाता है तो बैंकों को उस पर भी अमल करना होगा।