मामले की मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे के कुछ हिस्ट्रीशीटरों और गैंगस्टरों से भी संबंध बताए जा रहे हैं। इनमें मड़ियांव के फैजुल्लागंज निवासी हिस्ट्रीशीटर ऋषभ राय का नाम शामिल है। घटना के बाद श्रद्धा और ऋषभ का एक साथ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब जेसीपी क्राइम की कोर्ट ने ऋषभ को छह माह के लिए जिलाबदर करने का आदेश दिया है।
इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्र ने बताया कि कारोबारी शिवा शर्मा से एक लाख रुपये की रंगदारी मांगने और रकम न देने पर उन पर जानलेवा हमला करने के मामले में ऋषभ आरोपी है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, रंगदारी, मारपीट और लूट के 18 से अधिक मामले दर्ज हैं। कुछ माह पहले ऋषभ ने शिवा से एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। आरोप है कि रकम न देने पर उसने शिवा को जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में शिवा की मां रंजना ने ऋषभ और उसके आठ से दस साथियों के खिलाफ विभूतिखंड थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में ऋषभ जेल गया था और हाल ही में जमानत पर छूटा था।
इंस्पेक्टर के मुताबिक, ऋषभ अलीगंज थाने में दर्ज लूट के एक मामले में भी फरार चल रहा था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। अब जेसीपी क्राइम की कोर्ट ने उसे छह माह तक जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है।
कारोबारी शिवा शर्मा की मां रंजना शर्मा ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र लिखकर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच समेत सात मांगें रखी हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि उनके पुत्र की मृत्यु की सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो भी दोषी साबित हों, उन्हें कानून के अनुसार कठोर दंड मिलना चाहिए।
शिवा की मां की सात मांगें
- शिवा शर्मा की मौत के मामले में तत्काल निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए।
- श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की गहन जांच हो। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
- घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन, डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण सबूत सुरक्षित रखकर उनकी जांच कराई जाए।
- मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यकतानुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में जांच कराई जाए।
- लापरवाही, साक्ष्यों से छेड़छाड़ या जांच को प्रभावित करने का प्रयास सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
- पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक सहायता दी जाए तथा जांच की प्रगति से अवगत कराया जाए।
- सभी आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के अनुसार कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि परिवार को न्याय मिल सके।
श्रद्धा शर्मा और शिवा शर्मा।
- फोटो : amar ujala
हजरतगंज के बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरकर नौ अक्तूबर की रात अलीगंज के कपूरथला निवासी चिकन कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। शिवा की मां रंजना ने मॉडल श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि, चालक दानिश, आदिल और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हजरतगंज थाने में बेटे की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी।