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Lucknow News : मध्यांचल ने नहीं लौटाया उपभोक्ताओं का पैसा, एमडी पर 10 हजार जुर्माना

Thu, 08 Dec 2022 11:26 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ

सार

आयोग ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि बिजली कंपनियां समय रहते उपभोक्ताओं को रकम वापस कर दें अन्यथा भविष्य में आपराधिक कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा।
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विस्तार
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बिजली कनेक्शन के लिए वसूली गई ज्यादा राशि न लौटाने पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मध्यांचल विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। आयोग ने एमडी को 19 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब भी किया है। इतना ही नहीं आयोग ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि बिजली कंपनियां समय रहते उपभोक्ताओं को रकम वापस कर दें अन्यथा भविष्य में आपराधिक कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा।

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इस मामले में आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह और सदस्य वीके  श्रीवास्तव ने सुनवाई शुरू की तो पूर्वांचल, पश्चिमांचल और केस्को के अधिकारी तो मौजूद थे लेकिन मध्यांचल का कोई भी अधिकारी नहीं आया। इस मामले में याचिकाकर्ता विद्युत उपभोक्ता परिषद के  अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पिछली सुनवाई में मध्यांचल की ओर से शपथ पत्र देकर बताया गया था कि 3.27 करोड़ रुपये ज्यादा वसूल किए गए हैं। आज जब इस रकम की वापसी का शपथ पत्र देना था तो सभी अधिकारी गायब हैं।

नियामक आयोग इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए मध्यांचल विद्युत निगम के एमडी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए उन्हें 19 दिसंबर को कोर्ट में सभी दस्तावेजों के साथ खुद हाजिर होने का आदेश दिया। आयोग ने साफ कहा है कि बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से वसूल की गई ज्यादा रकम का हिसाब दें नहीं तो आयोग समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर आपराधिक कार्रवाई शुरू करेगा। 
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मध्यांचल में मचा हड़कंप
एमडी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाए जाने की खबर मिलते ही मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में हड़कंप मच गया। मध्यांचल के कई अधिकारी तुरंत आयोग पहुंचे, लेकिन तब तक सुनवाई पूरी करके पीठ उठ चुकी थी। अधिकारियों ने जुर्माने की कार्रवाई रुकवाने की तमाम कोशिशें कीं, लेकिन सफलता नहीं मिली। 

20 से 50 हजार रुपये तक होनी है वापसी
सूत्रों के अनुसार अभी तक मध्यांचल में 17 हजार से ज्यादा ऐसे उपभोक्ता चिह्नित किए गए हैं जिनसे कॉस्ट डाटा बुक में तय से ज्यादा दर पर कुल 3.27 करोड़ रुपये अधिक राशि वसूल की गई है। इन उपभोक्ताओं को 20 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक वापस किए जाने हैं।

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