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Lucknow News : गीला और सूखा कूड़ा अलग नहीं करने पर देना होगा जुर्माना, चार मार्च से चलेगा अभियान

Mon, 27 Feb 2023 03:13 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उत्तर प्रदेश के ‘10 तक डोर टू डोर’ अभियान के अन्तर्गत आगामी चार मार्च 2023 से जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें 50 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना लिए जाने की व्यवस्था की जाएगी।
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खाली प्लॉट में पड़ा कूड़ा-कचरा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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यूपी को स्वच्छ बनाने के लिए योगी सरकार मिशन मोड में जुटी हुई है। प्रदेश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चलाए गए हैं। लोगों से स्वच्छता के प्रति सजग रहने को लेकर प्रार्थना भी की गई है और अब सख्ती बरतने की भी तैयारी है। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अब कूड़े का पृथक्कीकरण न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उत्तर प्रदेश के ‘10 तक डोर टू डोर’ अभियान के अन्तर्गत आगामी चार मार्च 2023 से जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें 50 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना लिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। 

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चार मार्च से होगी कार्रवाई
राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) नेहा शर्मा ने सभी नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को इसे प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। नेहा शर्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उत्तर प्रदेश द्वारा बीती एक फरवरी से प्रदेश भर में 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन और कूड़ा पृथक्कीकरण सुनिश्चित करने के लिए ‘10 तक डोर टू डोर’ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तीन चरण हैं। पहला चरण प्रार्थना, दूसरा सहमत था। दूसरा चरण आगामी 3 मार्च को पूरा होने जा रहा है। तीसरे और अन्तिम चरण में चार मार्च से कूड़ा का पृथक्कीकरण न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 

अभियान से किया जाएगा सचेत
राज्य मिशन निदेशक नेहा शर्मा ने साफ किया है कि निकाय के परिधि में स्थित गेटेड कालोनी, आर.डब्लयू.ए. कालोनी एवं बल्क वेस्ट जनरेटर को ‘10तक डोर टू डोर’ अभियान के तीसरे चरण, चालान के प्रावधानों से अवगत करायें एवं पोस्टर, बैनर, आई.ई.सी. गतिविधियों आदि के माध्यम से चालान के विषयगत सचेत करना सुनिश्चित किया जाए। 
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निरीक्षण के लिए गठित होगी टीम
नेहा शर्मा ने सक्षम अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि 4 मार्च से 31 मार्च 2023 तक सुनियोजित तरीके से प्रतिदिन नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में  हाउसहोल्ड का निरीक्षण कर सोर्स सेगीग्रेशन का अनुपालन न करने वालों पर चालान/ कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। आईईसी गतिविधियों में निरन्तरता बनाए रखते हुए सोर्स सेग्रीगेशन का अनुपालन न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर, गेटेड कालोनी एवं आर.डब्लूयूए. कालोनी पर चालान किए जाने हेतु अपर नगर आयुक्त नगर निगम व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा टीम का गठन कर चालान कराना सुनिश्चित कराया जाए।

हेल्पलाइन 1533 का प्रचार प्रसार 
निदेशक नेहा शर्मा ने बताया कि आम जनमानस भी डोर टू डोर की सेवाएं न प्राप्त होने की दशा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस परिस्थिति में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की हेल्पलाइन 1533 पर शिकायत कराई जा सकती है। अधिकारियों को इस हेल्पलाइन सेवा का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही निकाय/संस्था के कर्मचारी द्वारा सेग्रीगेटेड वेस्ट न इकट्ठा करने की दशा में अथवा सेग्रीगेटेड वेस्ट को मिक्स करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं।

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