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Lucknow News : डीजीपी ने कहा, जघन्य अपराध में दोषियों को एक माह में सजा कराने का सिस्टम करेंगे विकसित

Thu, 13 Jul 2023 01:51 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

डीजीपी ने कहा कि शासन द्वारा सूचीबद्ध 61 माफिया के खिलाफ समान रूप से कानूनी कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपरेशन कन्विक्शन के जरिए माफिया और दुर्दांत अपराधियों को सजा कराने का अभियान चलाया जा रहा है।
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डीजीपी विजय कुमार - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने कहा कि जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की विवेचना एक माह में पूरी कर उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से सख्त सजा कराने का सिस्टम विकसित किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि अदालत एक माह में ऐसे अपराधियों को सजा सुना दे, ताकि उनका मनोबल तोड़ा जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे अपराध में कमी होगी। ऐसे मामलों की मानीटरिंग भी मुख्यालय स्तर से की जा रही है। वह बुधवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे।

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डीजीपी ने कहा कि शासन द्वारा सूचीबद्ध 61 माफिया के खिलाफ समान रूप से कानूनी कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपरेशन कन्विक्शन के जरिए माफिया और दुर्दांत अपराधियों को सजा कराने का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू किए गए आपरेशन दृष्टि के के जरिए भी अपराधों का खुलासा करने में आसानी होगी।

खासकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों और लोगों के घरो में लगे सीसीटीवी का फीड थानों, कंट्रोल रूम में लिया जाएगा। इन कैमरों को मैप भी कराया जाएगा। इसके लिए पोर्टल बनाया जा रहा है, जिससे किस जगह कितने सीसीटीवी लगे हैं, इसकी जानकारी और फुटेज मिल सकेगी।
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एक्सप्रेस वे पर डायवर्ट कर रहे ट्रैफिक
कांवड़ यात्रा को लेकर डीजीपी ने कहा कि हम भारी वाहनों का ट्रैफिक एक्सप्रेस वे की तरफ डायवर्ट कर रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। पूरे प्रदेश में पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ कांवड़ यात्रियों और श्रावण मास को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुटा हुआ है।

गवाही कराने में देर नहीं
डीजीपी ने कहा कि बड़े अपराधियों के खिलाफ दर्ज मामलों में अदालत में गवाही कराने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसकी नीति तैयार की जा रही है जिसमें गवाहों को अदालत में प्रस्तुत करने और पुलिसकर्मियों की गवाही में विलंब न होने की रणनीति बनाई जा रही है। पुलिसकर्मियों को अदालत में साक्ष्य देने के लिए अवकाश देने के निर्देश जिलों के पुलिस कप्तानों को दिए गए है।

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