14 जुलाई को कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके अनुपालन में काफी प्रयास किया गया लेकिन उसका पता नहीं चला। लिहाजा आरोपी के खिलाफ 82 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की जाए।
धोखाधड़ी करके एक ही लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने के आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र व सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को फरार घोषित करने की मांग वाली पुलिस की अर्जी को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अंबरीश श्रीवास्तव ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने महानगर थाना पुलिस को आदेश दिया कि वह आरोपी को अन्य स्थानों पर भी ढूंढे और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
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इससे पहले महानगर पुलिस ने अब्बास को फरार घोषित करने की मांग वाली अर्जी व रिपोर्ट देकर कोर्ट को बताया कि बीते 14 जुलाई को कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके अनुपालन में काफी प्रयास किया गया लेकिन उसका पता नहीं चला। लिहाजा आरोपी के खिलाफ 82 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की जाए। जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।