फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lucknow : रेत नदी और जमुरिया नाले की तलहटी में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

Fri, 26 Aug 2022 10:30 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ

सार

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की बेंच ने महंत भगवती प्रताप दास की जनहित याचिका पर एसडीएम नवाबगंज से अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट 22 सितंबर को पेश करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
लखनऊ हाईकोर्ट
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बाराबंकी में रेत नदी और जमुरिया नाले की तलहटी में हुए अतिक्रमण पर संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की बेंच ने महंत भगवती प्रताप दास की जनहित याचिका पर एसडीएम नवाबगंज से अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट 22 सितंबर को पेश करने का आदेश दिया है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। 

विज्ञापन


याची का कहना था कि रेत नदी और जमुरिया नाले पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। इस पर सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि एसडीएम नवाबगंज ने तहसीलदार नवाबगंज की अध्यक्षता में वहां की नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और अन्य विभागों के कार्मिकों को मिलाकर एक टीम बना दी है। टीम अतिक्रमण हटाने का कमा कर रही है।

ऐसे में कोर्ट ने एसडीएम नवाबगंज को निर्देश दिया है कि वह अगली तारीख पर व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर बताएं कि अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें