सेस खंड में नहीं पेंशन का प्रावधान, फिर सेवानिवृत्त ने किया दावा
लखनऊ। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के गोखले मार्ग स्थित मुख्यालय पर शनिवार को आयोजित पेंशन अदालत में चार पीड़ित आए, मगर सबकी फरियाद को खारिज कर दिया गया। इनमें एक महिला भी शामिल रही, जो तलाक होने पर अपने पिता की
फैमिली पेंशन को मांगा था।
मुख्य अभियंता रामप्रीत प्रसाद को महिला ने बताया कि उसके पिता कायम रजा रिजवी ने सर्विस बुक में नामिनी के रूप में उनको दर्ज कराया था। पति के द्वारा तलाक दिए जाने पर गुजारे के लिए फैमिली पेंशन दिए जाने का प्रार्थना पत्र दिया। मगर, पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के द्वारा न्यायालय से हुए तलाक पर फैमिली पेंशन का प्रावधान किया गया है। महिला का तलाक न्यायालय न होने के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। सेस खंड लखनऊ के मीटर इकाई से वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त होने वाले ललित कुमार ने पेंशन को दिए जाने का प्रार्थना पत्र दिया। सेस खंड में पेंशन का प्रावधान न होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज हो गया। इसी प्रकार दो अन्य मामले पेंशन के ही आए थे।